#मोदी सरकार ने जारी कीं ‘Unlock 2’ Guidelines, मेट्रो-जिम और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे; नाइट कर्फ्यू भी रहेगा


नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस (Unlock-2.0 Guidelines) जारी कर दी हैं. अनलॉक 2.0, 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा जिसमें कि सरकार ने पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों और कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) में जारी प्रतिबंधों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों के लिए मंजूरी दे दी है. हालांकि अनलॉक के दूसरे चरण के बाद भी मास्क (Mask) पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों (Social Distancing Norms) का पालन करना अनिवार्य होगा.


सरकार (Government) की ओर से बताया गया है कि जिन गतिविधियों की फिलहाल छूट नहीं दी गई है, उनको शुरू करने के संबंध में अलग से गाइडलाइन (Guidelines) जारी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जाएगी जिससे कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) सुनिश्चित की जा सके.


अनलॉक 2.0 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में इन गतिविधियों को छोड़कर बाकी की छूट होगी-


-- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जायेगा.


 


-- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खोले जाने की अनुमति होगी. इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.


-- इस दौरान यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश वाली अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं को छोड़कर अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा की अनुमति नहीं होगी.


-- मेट्रो रेल अनलॉक 2.0 के दौरान भी बंद रहेंगीं.


-- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों को भी बंद रखा जायेगा.


-- सामाजिक/राजनीतिक/स्पोर्ट्स/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों की और बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.


यह भी पढ़ें: Unlock 2.0 की गाइडलाइंस जारी; बढ़ी छूट, स्कूल-जिम समेत इन पर बनी रहेगी पाबंदी


-- ऊपर दी गई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अलग से और आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके.


-- घरेलू फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेनों की सीमित अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. उनकी गतिविधियों को धीरे-धीरे और बढ़ाया जायेगा


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