#LOCKDOWN:04 गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या-क्या मिलेंगी छूट


आज नई गाइडलाइन जारी की गई आज देश में Lockdown 4 लागू हुआ है उसको लेकर देश में आज नई गाइडलाइन जारी की गई है इस नई गाइडलाइन में शक्ति से नियम लागू होंगे कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी. रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे. जिलाधिकारी तय कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।


देशभर में लागू हुए Lockdown 4.0 में मेट्रो सेवा को कोई इजाजत नहीं मिलेगी।
होटल रेस्टोरेंट्स सब बंद रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी
गृह मंत्रालय ने लगभग 4 की नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि हॉटस्पॉट इलाकों पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी
घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं मिलेगी
14 दिन तक बढ़ाया गया है लॉक डाउन जिसमें मेट्रो सेवाओं को भी कोई इलाज नहीं दी गई है स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे यह गाइडलाइन लॉक डाउन फॉर की नईगाइडलाइन है
शाम को 7:00 बजे के बाद घर से निकलने पर बैन, पास होगा या कोई जरूरी काम होगा तभी बाहर निकल सकते हैं
65 साल के ऊपर और  10 साल के  बच्चे या प्रेग्नेंट (pregnant) महिलाएं घर से बाहर ना निकले
स्कूल कॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे
सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल्स जिम और स्विमिंग पूल्स को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
सभी सामाजिक राजनैतिक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कल्चर से जुड़ी कार्यों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा.
शाम 7 बजे के बाद लागू होगा नाइट कर्फ्यू
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी
ग्रीन जोन में जहां पर कुछ ऑफिस को छूट दी गई है वहां के कर्मचारियों को आरोप सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
सरकार के द्वारा lockdown 4 सरकार ने आदेश दिया है कि दी गई छूट जो ऑफिस खुले रहेंगे वहां के कर्मचारियों को आरोग सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा।


कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए फैसला


लॉकडाउन 4 में मेट्रो नहीं चलेगी


स्कूल,कालेज को बंद करने का फैसला किया


लॉकडाउन 4 में विमान सेवा नहीं चलेगी


लाकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी 


सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे


देश में रेल सेवा बंद रहेगी


माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे


होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला


जिम को भी किया गया बंद


हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती बनी रहेगी


रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत


गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन


31 मई तक लॉकडाउन रहेगा


सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया


रेड,ग्रीन,आरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे


शाम 7 से सुबह 7 तक बाहर निकले पर रोक


राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी


नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे


घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं


स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे


10 साल से कम उम्र के बच्चों को निकलने पर रोक


जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया


65 साल से ज्यादा के लोगों को निकलने पर रोक


गर्भवती महिलाओं के निकलने पर रोक लगी 


पार्कों को भी नए नियम में किया गया बंद


देश में कोरोना को लेकर 5 जोन बनाए गए


रेड,आरेंज,ग्रीन,बफर,कंटेनमेंट जोन बनाए गए 


5 जोन में बंटेगा कोरोना संक्रमित इलाका


कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को इजाजत


पान और गुटखा की दुकानें खुलेंगी


मिठाई की दुकान से होम डिलेवरी होगी


दुकानों पर राज्य सरकार फैसला करेंगी


दुकानें खोलने पर राज्य सरकार फैसला करेगी 


शराब की दुकान भी खुली रहेगी


मिठाई की दुकानों में 5 से ज्यादा लोग नहीं 


राजनीतिक,सामाजिक आयोजन नहीं होगा
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