कानपुर में लॉकडाउन 4.0 को लेकर एडवाइजरी जारी, जानें- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

कानपुर/उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। कानपुर में यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी


 


देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन कानपुर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस


कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 31 मई तक लॉकडाउन है. ये इसका चौथा चरण है. केंद्र और अलग-अलग प्रदेशों की सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे दौर में कई रियायतें दी गई हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. कानपुर में यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी।


गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और होम डिलीवरी के ही कर्मचारियों को इजाजत होगी. वहीं, बफर जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी इसके अलावा सभी दुकानें खुलेंगी


ये है नई एडवाइजरी-


- कंटेनमेंट जोन में सभी सेवाएं बंद रहेंगी.


- कंटेनमेंट जोन की परिधि से 250 मीटर के बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. अन्य सारी दुकानें बंद रहेंगी.


- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन बंद रहेगा.


- हर दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे. इसके लिए बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.


- बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट के लिए मात्र होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी.


- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों का बैठना बैन रहेगा.


- स्ट्रीट वेंडर- इस व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है.


- प्रिंटिंग प्रेस/ड्राइ क्लीनर्स- कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर अन्य जगह खुलेंगी. सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करेंगे. सुबह-शाम दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा.


- एहतियात बरतना जरूरी- सभी दुकानदार क्रय के पूर्व व उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खरीददार मास्क का अनिवार्य रुप से प्रयोग करें. सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोडन करने के लिए जागरुकता बैनर और पोस्टर लगाया जाएगा. लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा.


- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल बंद रहेंगे.


- खेल परिसर और स्टेडियम को बंद रखा जाएगा.


वस्तुवार खुलने वाले बाजार/दुकानों की श्रेणी खुलने का दिन खुलने का समय


1 बिल्डिंग मैटेरियल(लोहा/हार्डवेयर सटरिंग/सीमेन्ट/पेन्ट आदि) इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रानिक्स/ मोबाईल/बैटरी व इन्वर्टर आदि/स्टेशनरी, बुक आदि/ आटोमोबाइल शोरूम/ फर्नीचर/ प्लास्टिक गुड्स/साईकिल गुड्स/ रिपेयरिंग/ मिल/मशीनरी से संबंधित/बर्तन/गिफ्ट की दुकान/फोटोस्टेट/फोटोग्राफ/फोटो स्टूडिया/गैस चूल्हा/शस्त्र आदि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार प्रातः 10-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक


 


2-कपड़ा(सभी प्रकार)/उससे सम्बन्धित (टेलरिंग)/चश्मे की दुकान/श्रृंगार/ कास्मेटिक/ जूता/चप्पल/ सर्राफा/ पान-मसाला एवं पान सामग्री/ आटोपार्टस से संबंधित एसेसर फ्रीज/घडी/बैग-अटैची/ड्राई क्लीनर/फ्लैक्स प्रिंटिंग/ प्रिन्टिंग पे्रस/केमिकल से संबंधित/लेदर गुड्स से संबंधित/अन्य वस्तुओं से संबंधित मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार प्रातः 10-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक


 


3-आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें/मेडिकल (दवा से संबंधित)/बेकरी/मिठाई की दुकान केवल रिटेल में बेचने का कार्य/ वाहनों के सर्विस सेन्टर/रिपेयरिंग की दुकान/मछली-मीट/एकल दुकान। प्रतिदिन प्रातः 7-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक 4 साप्ताहिक बन्दी (रविवार)  


उपरोक्त दुकानें उपरोक्त निर्धारित समयानुसार संचालित की जायेंगी, जिसके लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 


-नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।


 


-चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति होगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रिकों को मास्क व फेस कवर पहना अनिवार्य होगा।


-चिकित्सा व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।


-सभी कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐव डाउनलोड करना होगा। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।


-समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को जनपदीय/अन्र्तजनपदीय/ अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी। 


रात्रि निषेधाज्ञा:


 -सांय 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस संबंध में सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में धारा-144 सीआरपीसी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।,


-समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेगें, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना है


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